New TDS Rule 2022: 1 जुलाई के बाद देना होगा 10 फीसदी टैक्स, जानिए कौन लोग होंगे दायरे में?

New TDS Rule 2022: CBDT ( सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स) के द्वारा सेल्स प्रमोशन करने वाले लोगों के लिए TDS Rule 2022 गाइडलाइंस में बदलाव किया गया है

CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत सेल्स प्रमोशन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के नया नियम लागू किया है और अपने टीडीएस रूल्स में बदलाव भी किया है जिससे कि सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और उन्हें टीडीएस का भुगतान करना होगा, दरअसल बात यह है कि New TDS Rule 2022 के अनुसार सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर को मुफ्त गिफ्ट पर टैक्स के लिए CBDT के द्वारा टीडीएस का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है

New TDS Rule 2022 (नया टीडीएस रूल्स क्या है)

New TDS Rules 2022-23: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा नया नियम लागू किया गया है कि जो सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर किसी भी सेल का प्रमोशन करने के लिए मुफ्त गिफ्ट लेते हैं उन्हें टैक्स भरने के लिए टीडीएस का भुगतान करना अनिवार्य होगा जो कि 1 July 2022 से लागू कर दिया जाएगा नए टीडीएस रूल के अनुसार मुफ्त गिफ्ट पर लगने वाला टीडीएस 10 फ़ीसदी तक हो सकता है जो कि किसी भी सेल्स के प्रोडक्ट का प्रमोशन करने वाले सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है

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मौजूदा समय में जो भी सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर और डॉक्टर किसी भी सेल्स का प्रमोशन करते हैं उन्हें प्रोडक्ट प्रदान करने वाली कंपनी के द्वारा पैसे ना दे कर मंहगे प्रोडक्ट को गिफ्ट के रूप में दिया जाता है जिससे इन लोगों को काफी ज्यादा फायदा होता है लेकिन अब यह फायदा कोई भी सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर या डॉक्टर सीधे तौर पर नहीं ले पाएंगे क्योंकि सरकार के द्वारा अब इस तरह के मंहगे फ्री गिफ्ट को टैक्स के दायरे के अंदर रखा जाएगा और जो लोग भी इस तरह के मुफ्त गिफ्ट को प्राप्त करेंगे उन्हें टीडीएस भरना अनिवार्य होगा

गिफ्ट के रिटर्न पर नहीं देना होगा टैक्स
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के द्वारा फाइनेंस एक्ट-2022 के तहत एक नया नियम जोड़ा गया है जिसके अनुसार सेल्स प्रमोशन गाइडलाइंस में बदलाव किया गया है और इसी एक्ट के अनुसार सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर को किसी भी सेल्स का प्रमोशन करने के लिए मिलने वाले पूरे गिफ्ट पर टीडीएस भरना होगा लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि Central Board of direct tax के द्वारा यह बात साफ तौर पर बताया दी गई है कि यदि कंपनी के द्वारा दिए जाने वाले इस फ्री गिफ्ट को रिटर्न लिया जाता है तो इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा

प्रोडक्ट रिव्यू का रिटर्न टैक्स फ्री होगा
Central Board of direct tax ने जानकारी देते हुए बताया कि इस समय मोबाइल कार और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को सेल्स का प्रमोशन करने के लिए गिफ्ट किया जा रहा है लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे भी कंडीशन है जहां पर इन प्रोडक्ट का रिव्यू करने के बाद इसे वापस भी कर दिया जाता है इसीलिए यदि कोई भी सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर इस तरह के प्रोडक्ट का रिव्यू करता है और रिव्यू करने के बाद इस फ्री गिफ्ट को वापस कर देता है तो उस पर लगने वाले टैक्स को CBDT ACT-194R से बाहर रखा जाएगा

लेकिन यहीं पर यदि इस प्रोडक्ट को कंपनी के पास वापस नहीं भेजा जाता है तो इसे उस व्यक्ति की कमाई मानी जाएगी और उस कमाई के हिस्से से 10 फीसदी का टैक्स सीबीडीटी को देना होगा

इन सभी चीजों पर लगेगा टैक्स

  • गिफ्ट किए गए मोबाइल फोन
  • गिफ्ट की गई कार
  • गिफ्ट किया गया टेलीविजन
  • गिफ्ट किया गया सोने का सिक्का
  • गिफ्ट किया गया विदेश यात्रा टिकट

यदि किसी भी सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर को सेल्स का प्रमोशन करने के लिए इस प्रकार के गिफ्ट दिए जाते हैं और रिव्यू करने के बाद इन गिफ्ट को कंपनी के पास वापस नहीं भेजा जाता है तो इस पर टैक्स देना होगा

डॉक्टर और सलाहकार भी होंगे टीडीएस के दायरे में
सीबीडीटी के नए रूल के अनुसार डॉक्टर और सलाहकार को भी टीडीएस के दायरे में रखा जाएगा यदि कोई भी डॉक्टर या सलाहकार किसी कंपनी के द्वारा मुफ्त दवा का सैंपल प्राप्त करता है तो यह टीडीएस के दायरे में होगा जिस टैक्स को उस अस्पताल के खर्च में जोड़ दिया जाएगा साथ ही साथ ही यदि कोई कर्मचारी इस प्रकार के फ्री गिफ्ट में शामिल होता है तो उसके वेतन से कटौती की जाएगी

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